मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले- महिलाओं के अधिकारों को मिलेगा मजबूत संरक्षण
विधानसभा से UCC विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक से अधिक विवाह होगा दंडनीय अपराध

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे प्रदेश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून सुशासन, सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा तथा महिलाओं के अधिकारों को अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि विधानसभा द्वारा यूसीसी विधेयक पारित किया जाना मध्यप्रदेश के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है। उनके अनुसार यह कानून समाज में समान अधिकारों और न्यायपूर्ण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद मध्यप्रदेश उन राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां एक से अधिक विवाह करना कानूनन अपराध माना जाएगा। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से बहुविवाह जैसी प्रथाओं से प्रभावित महिलाओं को राहत मिलेगी और उनके अधिकारों को कानूनी रूप से अधिक मजबूती मिलेगी।
उन्होंने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता समाज में समानता, पारदर्शिता और न्याय की भावना को बढ़ावा देगी। सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार उपलब्ध कराना तथा महिलाओं और परिवार संस्था को मजबूत बनाना है।



