धार भोजशाला विवाद: प्रशासन की चिन्हित नमाज स्थल को मुस्लिम पक्ष ने ठुकराया, 1 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने भोजशाला परिसर से करीब एक किलोमीटर दूर वैकल्पिक स्थान किया चिन्हित, मुस्लिम पक्ष ने प्रस्तावित स्थल पर नमाज पढ़ने से इनकार किया; शहर में सुरक्षा व्यवस्था रही कड़ी।

धार। भोजशाला विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन द्वारा जुमे की नमाज के लिए चिन्हित वैकल्पिक स्थल पर मुस्लिम पक्ष ने नमाज अदा करने से इनकार कर दिया। प्रशासन ने भोजशाला परिसर से लगभग एक किलोमीटर दूर 40 पीर क्षेत्र के पास नमाज के लिए स्थान निर्धारित किया था, लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई 1 अगस्त तय की है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि शुक्रवार की नमाज के लिए परिसर के बाहर उपयुक्त वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए।
इसी निर्देश के पालन में प्रशासन ने चिन्हित स्थल की जानकारी मुस्लिम पक्ष को उपलब्ध कराई। इसके बाद शहर काजी, मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी।
मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। उनका मत है कि नमाज की व्यवस्था भोजशाला परिसर के आंगन अथवा उससे सटे किसी स्थान पर की जानी चाहिए। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि उन्हें वैकल्पिक स्थल की सूचना काफी देर से मिली और वे अपनी बात न्यायालय के समक्ष रखेंगे।
हिंदू पक्ष ने भी रखा अपना पक्ष
दूसरी ओर हिंदू पक्ष के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर कहा कि उन्हें नमाज से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नमाज का आयोजन भोजशाला परिसर से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। उनका तर्क था कि दोनों व्यवस्थाओं के बीच उचित दूरी बनाए रखना आवश्यक है।
प्रशासन ने कहा- निर्णय पक्षों पर निर्भर
प्रशासन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप वैकल्पिक स्थान निर्धारित कर संबंधित पक्ष को इसकी जानकारी दे दी गई है। अब वहां नमाज अदा करना या नहीं करना संबंधित पक्ष का निर्णय है।
शहर में सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
धार पुलिस ने पूरे शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार डावर ने बताया कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
पूजा व्यवस्था पूर्ववत जारी
हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां वाग्देवी की पूजा-अर्चना जारी है। उनका कहना है कि वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है और सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।

