उज्जैन में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर निगम का शिकंजा, डेढ़ क्विंटल प्लास्टिक जब्त
ट्रांसपोर्ट कंपनी पर जुर्माना, खुले में कचरा फेंकने पर होटल संचालक से भी वसूला स्पॉट फाइन; निगम ने दी सख्त चेतावनी

उज्जैन। शहर को स्वच्छ और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने वार्ड क्रमांक 28 के दूत तलाई क्षेत्र में स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की। इसके साथ ही खुले में कचरा फेंकने के मामले में एक होटल संचालक पर भी आर्थिक दंड लगाया गया।
नगर निगम की टीम ने निरीक्षण के दौरान ट्रांसपोर्ट परिसर से करीब डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया। कार्रवाई के दौरान संबंधित ट्रांसपोर्ट संचालक पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन का भंडारण, परिवहन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
इसी अभियान के तहत मालीपुरा क्षेत्र में स्थित होटल दिया के कर्मचारी को खुले में कचरा फेंकते हुए पाया गया। नगर निगम ने स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर होटल संचालक पर 4 हजार रुपए का स्पॉट फाइन लगाया।
यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर स्वच्छता निरीक्षक मुकेश भाटी एवं स्वच्छता अमले द्वारा की गई।
नगर निगम ने सभी ट्रांसपोर्ट संचालकों, व्यापारियों और होटल संचालकों से अपील की है कि प्रतिबंधित पॉलीथिन का उपयोग, भंडारण या व्यापार न करें तथा कचरा केवल डोर-टू-डोर संग्रहण वाहन में ही दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



